आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोस्को एक्ट) के एडिशनल सेशन जज सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी कृष्ण पुत्र कुडा निवासी सति कालोनी, गांव काबडी, पानीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। उल्लेखनीय है कि पानीपत के एक गांव के व्यक्ति ने थाना मतलौडा पुलिस को अपनी पोती के लापता होने की शिकायत दी थी।
विभिन्न आरोपों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है
वहीं पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और उसकी मेडिकल जांच कराते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए थे। इधर, पुलिस ने कृष्ण के खिलाफ किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने उसके साथ दुष्कर्म करने, चार पोस्को एक्ट, तीन एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाना मतलौडा पुलिस द्वारा आरोपी कृष्ण के खिलाफ की गई सशक्त पैरवी व गवाहों की गवाही के आधार पर एडीजे सिंह की कोर्ट ने कृष्ण को विभिन्न आरोपों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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