पानीपत में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा 

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आज समाज डिजिटल, पानीपत: 
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को जिला के एक गांव में 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

करनाल में दवाई लेने के लिए जा रहे थे मां-पिता 

जानकारी मुताबिक सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की 18 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 6 जून 2021 को मां के पेट में दर्द था। इसलिए मां-पिता दोनों घर से करनाल में दवाई लेने के लिए जा रहे थे। वह घर से बाहर निकले तो पड़ोसी गुरमीत सिंह घर के बाहर खड़ा था। गुरमीत ने पिता से पूछा कि कहां जा रहे हैं, तो पिता ने उसे करनाल से दवाई लेकर आने की बात कही। गुरमीत ने कहा कि तब तक वह उनकी बेटी का ध्यान रख लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेफिक्र होकर जाएं।

गुरमीत ने युवती को कहा कि वह उसे पसंद करता है

मां-पिता के जाने के बाद वह घर के अंदर चली गई और टीवी देखने लगी। इसी बीच गुरमीत सिंह आया और दरवाजा बंद कर लिया। गुरमीत ने युवती को कहा कि वह उसे पसंद करता है। उसने विरोध किया तो आरोपी ने टीवी की आवाज बढ़ाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को बताया तो वह जान से मार देगा। शाम 7 बजे उसके माता-पिता करनाल से दवाई लेकर लौटे तो युवती ने उन्हें आपबीती बताई।

वारदात के बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया

दोषी ने पुलिस को बयान दिए थे कि वह दो बेटियों का पिता है। जिनकी उम्र 25 व 23 वर्ष है। 6 जून 2021 को उसके पड़ोसी करनाल जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि घर पर बच्चे अकेले हैं वह उनका ख्याल रखे। पड़ोसियों के जाने के कुछ देर बाद वह उनके घर गया। जहां वह कमरे में टीवी देख रही युवती के पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। इसके बाद उसने युवती से कहा कि वह उसे अच्छी लगती है। इसके बाद उसने जबरदस्ती युवती से दुष्कर्म किया। वारदात के बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया।

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