आज समाज डिजिटल, नारनौल:
Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown: कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार न अपनाने पर अब व्यक्तिगत जुमार्ने के अलावा अब संस्थागत जुमार्ना भी लगेगा। अगर किसी भी तरह की बड़ी दुकान, माल, सिनेमा हॉल, होटल या अन्य स्थान पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना नहीं होगी तो उस संस्थान पर 5 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जाएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों पर केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही प्रवेश करेंगे। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क की तर्ज पर जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया होगा उन्हें भी 500 रुपए जुमार्ना लगेगा।
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महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जिलाधीश अजय कुमार ने जारी किए आदेशों के बारे में बताया कि अब सभी सार्वजनिक जगह पर प्रवेश द्वार पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखकर ही अंदर जाने दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी कि वह केवल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही अंदर जाने दे। सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को टीकाकरण सर्टिफिकेट अपने मोबाइल या प्रिंटआउट की कॉपी के माध्यम से दिखाना होगी।
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उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुमार्ना Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने या कोविड-19 उचित व्यवहार का उल्लंघन करने वालों पर जुमार्ना लगाया जाएगा। इसमें टीका न लगवाना भी शामिल किया गया है। व्यक्तिगत रूप से यह जुमार्ना 500 रुपए तथा संस्थागत उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये का जुमार्ना लगाया जाएगा। जुमार्ना का भुगतान न करने तथा बड़ा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी। ऐसे में सभी स्थानों पर नियमों की पालना सुनिश्चित करना संबंधित संस्थान के मालिक की होगी।
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यह रहेंगे बंद Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown
इसके अलावा जिला में स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी), आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच बंद रहेंगे। नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
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नियमों की कड़ाई से करनी होगी पालना Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown
100 से अधिक नागरिकों की सभाओं के लिए उपायुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सिनेमा हॉल (मॉल और स्टैंड अलोन में), रेस्तरां, बार (होटल और मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउस / रेस्तरां / गोल्फ कोर्स के बार को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सामाजिक दूरी व अन्य कोविड-19 उपयुक्त सुरक्षा मानदंड और परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करनी होगी। अंत्येष्टि में 50 और विवाह में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
आपातकालीन सेवाओं व मालवाहक को छोड़कर रात्रि संचालन प्रतिबंध Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown
जिला में रात्रि संचालन प्रतिबंध आपातकालीन सेवाओं व मालवाहक को छोड़कर रात्रि 11 से प्रात: 05 बजे तक सख्ती से जारी रहेगा। जिला में विश्वविद्यालय/ संस्थानों/ सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के संचालन की अनुमति है। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सभी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown
आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाने के बाद स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति है। सभी तैराकों/प्रैक्टिशनरों/योग्य आगंतुकों और कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की दोनों खुराक का टीका लगा होना चाहिए। खेल परिसर, स्टेडियम को संपर्क खेलों को छोड़कर बाहरी खेल गतिविधियों सहित खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है।
50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति Pandemic Warning Safe Haryana Lockdown
धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ के साथ खोलने की अनुमति है बशर्ते कि वे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इन सभी को सामाजिक दूरी, कोविड-19 के उचित व्यवहार संबंधी मानदंडों और नियमित रूप से साफ-सफाई का सख्ती से पालन करना होगा। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है।
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