पंचकूला। उपायुक्त डा. यश गर्ग के मार्गदर्शन में जिला नगर योजनाकार पंचकूला के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार की टीम द्वारा अर्बन एरिया में अवैध कालोनियों के विरूद्ध तोड़-फोड़ की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान गावं कण्डीयाला व परगियां में 2 अवैध काॅलोनियों में निर्मित इंटरलोक रोड नेटवर्क एवं लगभग 15-16 डी.पी.सी/निर्माणों को गिराया गया। यह कार्यवाही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अंकुश गुप्ता व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि अवैध निर्माणों को हटाने से पहले विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए थे। इसके बाद भी इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेना आवश्यक है। यदि बिना अनुमति के कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है।
उन्होंने आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना लेंवें, ताकि आपकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।