राज्यपाल ने दी पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 विधेयक को मंजूरी
Punjab Panchayat Election (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में पंचायती चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है कि अब अक्टूबर में प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। दरअसल आज पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है।
जिसके बाद नई पंचायतों के गठन के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। ज्ञात रहे कि पंजाब में पंचायतों की कुल संख्या 13268 हैं, जिनमें चुनाव कराया जाना है। पंचायतों को भंग करने का फैसला राज्य सरकार ने पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 29-ए के अधीन राज्यपाल की अनुमति से लिया था।
चुनाव निशान पर नहीं लड़ेगी आप
प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव अपने चुनाव निशान पर नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान गांवों में शांति और सौहार्द बनाए रखना जरूरी है जिसे देखते हुए हम अपने चुनाव निशान पर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
सभी राजनीतिक पार्टियां लगाएंगी जोर
पंचायती चुनाव को प्रदेश की राजनीति की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है। पंजाब की राजनीति में स्पष्ट है कि उसी पार्टी को मजबूती मिलती है जिसे पंचायती स्तर पर अधिक सफलता मिल रही हो। इसी को देखते हुए प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इन चुनाव में पूरा जोर लगाएंगे ताकि उनकी पार्टी को भविष्य में जाकर इसका लाभ मिल सके।
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