Aaj Samaj (आज समाज), Panchayat Election, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़: जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने जिला के विभिन्न गांवों में 9 जुलाई को होने वाले पंचायत उपचुनाव के लिए तुरंत प्रभाव से संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू की है। यह आदेश उप निर्वाचन प्रक्रिया-2023 के पूर्ण होने तक लागू रहेंगे।
उपचुनाव के लिए खंड अटेली के गांव सलीमपुर, बाछौद, भौड़ी, खंड महेंद्रगढ़ के गांव खातोदड़ा, आदलपुर, गुलावला, नानगवास, नारनौल खंड के गांव खोडमा, खंड कनीना के गांव मोहनपुर, गागड़वास, खंड सतनाली के गांव सुरेहती पिलानिया, खंड सिहमा के गांव सागरपुर की ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 9 जुलाई को होंगे।
इन सभी ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में लाइसेंसी हथियार व फायर आर्म , तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली किरपान को छोड़कर) सभी पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस कर्मियों, सरकारी अधिकृत अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
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