नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर दी है। महेंद्रगढ़ जिला में पहले चरण में मतदान होगा। पहले चरण के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जयकृष्ण आभीर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने पर जानकारी देते हुए बताया कि जिला के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
डीसी ने पंचायती राज चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 8 अक्टूबर शनिवार को चुनाव पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 19 अक्टूबर तक समय निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी और 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं। 21 अक्टूबर को ही 3 बजे बाद उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों तथा 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा। इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
चुनाव लड़ने के लिए यह रहेगी शैक्षणिक योग्यता
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार रहेगी। पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपए जमानत राशि जमा करवानी होगी।
यह होगी चुनाव खर्च की सीमा
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. जयकृष्ण आभीर ने बताया कि पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपए चुनाव पर खर्च कर सकता है। सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपए चुनाव पर खर्च कर सकता है। पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपए चुनाव पर खर्च कर सकता है। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपए चुनाव पर खर्च कर सकता है।
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