PAN-Aadhaar Link Deadline Extended Again पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन फिर बढ़ी 31 मार्च तक

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PAN-Aadhaar Link Deadline Extended Again

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आज समाज डिजिटल, अंबाला

PAN-Aadhaar Link Deadline Extended Again :  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं कोई भी काम अगर फाइनेंस से जुड़ा है तो उसके लिए भी पैन कार्ड जरूरी है। इससे पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।

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वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। अगर आपका पैन कार्ड-आधार कार्ड से दी गई डेडलाइन तक लिंक नहीं हुआ तो इसके लिए हजारों रुपये जुमार्ना भी देना पड़ सकता है साथ आपका पैन कार्ड इनआॅपरेटिव (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा। किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए सभी को इस डेडलाइन तक आधार को पैन के साथ लिंक कर लेना चाहिए। इन दोनों को लिंक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक एसएमएस भेजकर ये काम कर सकते हैं। आज हम आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की सबसे आसान प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप एक लिंक पर क्लिक करके आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। (PAN-Aadhaar Link Deadline Extended Again)

इसे जांचने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। भारत सरकार ने आधार को पैन से मैन्युअल रूप से जोड़ने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए आपको पैन सर्विस प्रोवाइडर एनएसडीएल के पास जाना होगा और जरूरी फॉर्म भरना होगा। अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सभी प्रासंगिक दस्तावेज और प्रमाण जमा करने होंगे।

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जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट है यूआईडीपीएएन स्पेस 12 नंबरों का आधार कार्ड स्पेस 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर अगर आपका आधार नंबर 123456123456 और पैन कार्ड नंबर एबीसीडीई 000 7एम हो तो आपको मैसेज: यूडीआईपीएएन 123456123456 एबीसीडीई 0007 एम टाइप करना होगा। अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्म तिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं। (PAN-Aadhaar Link Deadline Extended Again)

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