Palampur News : सूखे से होने बाले नुक्सान की भरपाई के लिए गेहूं की फसल का बीमा करवायें – उप निदेशक कृषि

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  • सूखे से होने बाले नुक्सान की भरपाई के लिए गेहूं की फसल का बीमा करवायें – उप निदेशक कृषि

(Palampur News) आज समाज-पालमपुर। खरीफ मौसम में सूखे की स्थिति के कारण कुछ किसानों ने अभी तक फसल की बिजाई नहीं की है, जबकि अन्य किसानों ने सूखे खेतों में ही गेहूं की बिजाई कर दी है। यदि मौसम में सूखे की स्थिति और अधिक समय तक रहती है तो गेहूं की पैदावार में इसका विपरीत असर पड़ेगा, इसलिए गेहूं की फसल में होने बाले नुक्सान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के अंतर्गत किसान अपनी गेहूं की फसल का बीमा आवस्य करवायें। यह जानकारी उप-निदेशक कृषि जिला काँगड़ा डॉ0 कुलदीप धीमान ने दी और बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं व जौं की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है।

नुक्सान पर गेंहू की फसल का 2400 रूपये प्रति कनाल व जौं की फसल का 2000 रूपए प्रति कनाल की दर से मुआवजा

उन्होने बताया कि फसल की बिजाई से लेकर फसल की कटाई के 15 दिन बाद तक प्राकृतिक कारणों जैसे कि सूखा, ओलाबृष्टि, बाढ़, जलभराव या आसमानी बिजली से फसलों को होने बाले नुक्सान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की जाती है। प्राकृतिक कारणों से गेहूं की फसल यदि पूरी तरह से नष्ट हो जाये तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2400 रूपये प्रति कनाल की दर से मुआवजा मिलता है और जौं की फसल का 2000 रूपए प्रति कनाल की दर से मुआबजा मिलता है अन्यथा फसल को जिस भी मात्रा में नुक्सान हुआ हो उसके अनुसार मुआवजा दिया जाता है

किसान कार्ड धारक ऋणी किसानों की फसलों का बीमा सम्बंधित बैंक द्वारा स्वतः ही कर दिया जाएगा व अन्य किसानों का लोक मित्र केंद्र में जाकर

उन्होंने बताया कि किसान कार्ड धारक ऋणी किसानों की फसलों का बीमा सम्बंधित बैंक द्वारा स्वतः ही कर दिया जाता हैं जबकि अन्य किसान किसी भी लोक मित्र केंद्र में जा कर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। लोक मित्र केंद्र से बीमा करवाने के लिए किसान अपने साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रतिलिपि तथा जमीन के पर्चा ततीमा साथ ले जाएँ। गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए किसान को 36/-रूपये प्रति कनाल तथा जौं की फसल का बीमा करवाने के लिए 30/- रूपये प्रति कनाल की दर से प्रीमियम देना पड़ता है।

योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें

उन्होने कहा कि इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कृषि विभाग द्वारा अधिकृत कंपनी क्षेमा जनरल इंस्युरेन्स लिमिटेड के जिला समन्वयक श्री विजय कुमार के मोबाइल संख्या 9816803555 पर संपर्क कर सकते हैं इसके अतिरिक्त इस कंपनी के निशुल्क सहायता सेवा नंबर 1800-572-3013 पर पर भी संपर्क कर सकते हैं।