एजेंसी ,नई दिल्ली। आईसीजे कोर्ट से पाकिस्तान को फिर से लताड़ लगी है। पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव मामले आईसीजे कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई। इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस (आईसीजे) के प्रसिडेंट जज अब्द्युक्वबी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान ने वियाना संधि का उल्लंघन किया है। बुधवार को 193 सदस्यीय वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस की रिपोर्ट पेश सकते हुए युसूफ ने कहा कि उन्होंने अपने 14 जुलाई के फैसले में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग के तौर पर यह पाया कि पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 के अनुपालना का उल्लंघन किया है और इस केस में कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है।पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में विएना संधि का उल्लंघन किया है।
अदालत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वियना कन्वेंशन में निर्धारित अधिकारों के उल्लंघन के प्रभाव को पूरा वजन दिया जाए और गारंटी दी जाए कि उल्लंघन और उल्लंघन के कारण संभावित पूर्वाग्रह की पूरी तरह से जांच की जाए। बता दें कि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचिस्तान से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया था। जाधव पर ईरान से होकर पाकिस्तान में घुसने का आरोप लगाया गया था।
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