देश में आक् सीजन की कमी कईस्थानों पर हो रही है। आॅक्सीजन की कमी को लेकर दो अस्पतालों ने कोर्ट का रुख किया। आक्सीजन के संबंध में ब्रम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। ब्रम हेल्थकेयर ने अदालत से अनुरोध किया है कि 125 से 150 आॅक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाए। दोनों अस्पतालों की आक्सीजन सप्लाईकी याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होम से कहा कि मेडिकल आॅक्सीजन की जरूरत के लिए पहले नोडल अधिकारी के मिलें। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि चीजें सही दिशा में जा रही हैं और मुख्यधारा में आने में समय लगेगा। हमें इसके लिए केंद्र और रेलवे को समय देना होगा। कोर्ट में सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता नेआज पीएम द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियोंके साथ की गई बैठक के संबंध में जानकारी दी और कह कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि आॅक्सीजन के मुक्त आवागमन में कोई बाधा न डालें और सभी राज्य इस पर सहमत हुए हैं। मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिससे राज्यों को नोडल अधिकारियों से संपर्क किया जाता है और केंद्र ने कंट्रोल रूम में कुछ और अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया है। मेहता ने सलाह दी कि याचिकाकर्ता को पहले दिल्ली नोडल अधिकारी के पास जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सलाह दी कि नोडल अधिकारियों के कम से कम तीन-चार नंबर और जारी किए जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नोडल अधिकारी को फोन कर रहे हैं और केवल एक ही नंबर होने से समस्या हो रही है।