यंग लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेहता ने कहा कि संविधान का दुरुपयोग केवल आपातकाल के दौरान शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी जड़ें पहले की अवधि में थीं। उन्होंने कहा, ‘1975 से 77 तक आपातकाल का दौर आजादी के बाद के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दौर था। उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि उनके द्वारा साझा की गई कुछ जानकारी आमतौर पर पाठ्यपुस्तकों में नहीं पाई जाती थी, बल्कि संस्मरणों, न्यायाधीशों और वकीलों की आत्मकथाओं और अन्य साहित्यिक कार्यों में पाई जाती थी।
मेहता के अनुसार, 24 जून, 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अगले दिन आपातकाल की घोषणा कर दी गई।
25 जून, 1975 को शुरू हुए आपातकाल की अवधि के दौरान, मेहता ने कहा कि संविधान का दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने कहा, ‘आखिरकार इंदिरा गांधी सफल रहीं और अन्य आधारों पर उनके चुनाव को बरकरार रखा गया लेकिन 39वें संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसके तहत उन्होंने प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के चुनाव को छूट दी थी. यह आपातकाल के दौरान संविधान का घोर दुरुपयोग है। मेहता ने आपातकाल का शिकार बने कई गुमनाम नायकों के अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने उल्लेख किया कि 30,000 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं, और लगभग 250 पत्रकारों को कैद किया गया।
आपातकाल की सामग्री का विश्लेषण करते हुए मेहता ने दलील दी कि कुल मिलाकर अगर हम आपातकाल के दौरान सामग्री का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि यह देश के उच्च न्यायालय हैं जो नागरिकों के साथ खड़े रहे और कुल मिलाकर उच्चतम न्यायालय ने नागरिकों को नीचा दिखाया। उन्होंने “उच्च न्यायालयों को बंद करने” के निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसे सौभाग्य से लागू होने से रोक दिया गया था।
मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आपातकाल के दौरान, लगभग 65-70 न्यायाधीशों का तबादला किया गया था, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सरकार द्वारा निर्देशित स्थानांतरण कागजात पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी।
मेहता ने दिल्ली की एक घटना का हवाला दिया जहां लगभग 200 वकीलों को गिरफ्तार किया गया था, और तीस हजारी अदालत में लगभग 200 वकीलों के चैंबर को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया गया था क्योंकि वे आपातकाल के खिलाफ विरोध कर रहे थे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विरासत में मिलने पर स्वतंत्रता को अक्सर हल्के में लिया जाता है, “जब हमें स्वतंत्रता विरासत में मिलती है, तो हम इसे हल्के में लेते हैं। हमारी पीढ़ी को दूसरी आजादी विरासत में मिली है, जो 1977 से शुरू हुई थी।
मेहता ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। यह वकीलों, न्यायाधीशों, न्यायपालिका, पत्रकारों, शिक्षाविदों और आम आदमी के सामूहिक प्रयास थे जिन्होंने राष्ट्र को इस अंधेरे दौर से बाहर निकाला। इस कार्यक्रम में बेंगलुरु (दक्षिण) से भाजपा सांसद और पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मुख्य अतिथि थे।
पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ PIL दायर*
पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। राजीव सिन्हा को 7 जून को एसईसी के रूप में नियुक्त किया गया था और 8 जून को 8 जुलाई को पंचायत चुनाव की घोषणा की गई थी। विपक्षी दलों ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। गौरतलब है कि सिन्हा की नियुक्ति को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी।
हालांकि, हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद राज्यपाल ने सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसी कारण सिन्हा पंचायत चुनाव मुद्दे से संबंधित संवेदनशील मामले पर राज्यपाल द्वारा बुलाई गई चर्चा में शामिल होने में विफल रहे।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयुक्त को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें पंचायत चुनावों के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश लेने में कठिनाई होती है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनावों के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की मांग और तैनाती का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत बढ़ाई
एंटीलिया बम कांड मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के सिलसिले गिरफ्तार मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत की अवधि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इस महीने की शुरुआत में शर्मा को दी गई राहत की अवधि बढ़ा दी, जब उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि संबंधित डॉक्टर विदेश में हैं।
दवे ने पीठ से मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि “डॉक्टर पूरे जून महीने में यात्रा कर रहे थे। अब, वह जुलाई के पहले सप्ताह में भारत लौटने वाले हैं, जिसके बाद सर्जरी की जाएगी।” .
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सर्जरी की कोई विशेष तारीख नहीं बताई गई है और बाद में शर्मा फिर आएंगे और जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे।
उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर मामला है और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है। बार-बार विस्तार नहीं दिया जा सकता।”
न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि ये छोटे मुद्दे हैं और चूंकि डॉक्टर देश में नहीं थे, इसलिए सर्जरी नहीं की जा सकी।
पीठ ने अंतिम आदेश और डॉक्टर की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद अंतरिम जमानत की अवधि चार सप्ताह बढ़ा दी और मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने 5 जून को शर्मा को यह देखते हुए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी कि उनकी पत्नी की सर्जरी होनी है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि शर्मा को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
“27 मई, 2023 को लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट से, याचिकाकर्ता की पत्नी को गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी गई है। जिस कारण से अंतरिम जमानत की प्रार्थना की गई है, उस पर विचार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को ऐसी शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसे ट्रायल कोर्ट उपयुक्त और उचित समझे। शीर्ष अदालत ने कहा।”
शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 26 जून को तय की थी और शर्मा को अपनी पत्नी के इलाज में प्रगति के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने 18 मई को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मामले की जांच के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की थी। एनआईए की जांच उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर खड़ी एक एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखने में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वेज़ के साथ शामिल सह-साजिशकर्ताओं पर चुप थी।
25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी। व्यवसायी हिरन, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए थे।
प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य थे, जिन्होंने कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को मार गिराया था। प्रदीप शर्मा के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने हिरन की हत्या में अपने पूर्व सहयोगी वेज़ की मदद की थी। सालस्कर की 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान मौत हो गई थी।
उड़ीसा हाईकोर्ट ने IAS मनीष अग्रवाल पर लगे हत्या के आरोप में किया संशोधन
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष अग्रवाल के खिलाफ उनके निजी सहायक (पीए) देबा नारायण पांडा की मौत से संबंधित मामले में आरोपों को संशोधित किया है। निचली अदालत ने अग्रवाल और अन्य के खिलाफ हत्या के आरोपों पर संज्ञान लिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने हत्या के अपराध को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से बदल दिया।
घटना 27 दिसंबर, 2019 की है, जब अग्रवाल मलकानगिरी के कलेक्टर थे, पाण्डा पीए के रूप में कार्यरत थे और अचानक लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव सतीगुडा बांध में पाया गया। शुरुआत में, पुलिस ने आत्महत्या और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया, लेकिन पांडा की पत्नी ने कलेक्टर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद धारा 302 (हत्या), 506 (धमकी), 201 (सबूत गायब करना) और 204 के तहत आरोप दर्ज किए गए।
मनीष अग्रवाल और अन्य आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्हें पांडा की मौत से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने के बाद, न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने पाया कि ऐसा कोई चिकित्सीय साक्ष्य या बयान नहीं है जो यह बताता हो कि मौत प्रकृति में मानव वध थी। हालाँकि, अदालत ने मृतकों को उनके आचरण के माध्यम से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों पर गौर किया।
इसके आलोक में, उच्च न्यायालय ने आरोपों को संशोधित करते हुए हत्या के आरोप को रद्द कर दिया, लेकिन अग्रवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश के आरोपों को बरकरार रखा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूत यह निर्धारित करेंगे कि अभियुक्त का आचरण उकसाने जैसा था या नहीं।
आरोपों को संशोधित करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने निचली अदालत को मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और मुकदमे को जितनी जल्दी हो सके, अधिकतम आठ महीने के भीतर समाप्त करने का लक्ष्य दिया।
हॉलीवुड निर्माता अर्नोन मिल्चन ने इजरायल के PM नेतन्याहू के मामले में दी गवाही
हॉलीवुड निर्माता अर्नोन मिल्चन ने रविवार को इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के मुकदमे में अपनी गवाही दी है। मिल्सन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए गवाही धी। उसकी गवाही का येरुशलम में सीधा प्रसारण किया गया। गवाही का सिलसिला कई दिनों तक चलने की उम्मीद है।
अभियोजकों का आरोप है कि नेतन्याहू को मिल्चन और एक ऑस्ट्रेलियाई अरबपति से शैंपेन और सिगार सहित लगभग 700,000 शेकेल के उपहार मिले। नेतन्याहू ने इस मामले में और दो अन्य मामलों की सुनवाई इसी मुकदमे में होने से इनकार किया है।
प्रधान मंत्री पर मिल्चन को उनके व्यावसायिक हितों और अमेरिकी वीज़ा स्थिति में सहायता प्रदान करने का आरोप है। नेतन्याहू ने दोस्तों के बीच उपहार देने को सामान्य व्यवहार बताकर खारिज कर दिया है और दावा किया है कि उनका मुकदमा एक राजनीतिक जादू-टोना है।
नेतन्याहू पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मिल्चन को उनके व्यापारिक हितों और अमेरिकी वीजा हासिल करने में मदद की। हालाँकि, प्रधान मंत्री ने दोस्तों के बीच उपहारों के आदान-प्रदान को सामान्य व्यवहार बताया है और राजनीतिक जादू-टोना के रूप में मुकदमे की आलोचना की है।
अपनी गवाही के दौरान, मिल्चन ने देश के लिए किए गए अज्ञात कार्यों का उल्लेख करते हुए, उनके रिश्ते में एक गहरे देशभक्तिपूर्ण पहलू का संकेत दिया। जब नेतन्याहू कार्यवाही में शामिल होने के लिए येरुशलम अदालत पहुंचे तो मिल्चन ने नेतन्याहू को “शालोम, बीबी!” कहकर बधाई दी।
नेतन्याहू, को 2016 से आपराधिक जांच का सामना करना पड़ा है, जिससे इज़राइल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी अनिर्णायक चुनाव और विपक्ष में एक अवधि पूरा न करपाने के बाद नेतन्याहू दिसंबर में सत्ता में लौट आए।
प्रधान मंत्री नेतन्याहू ने अपने मुकदमे और उनके गठबंधन द्वारा अपनाए गए न्याय प्रणाली में सुधारों के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है। उन पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं, उन पर मीडिया कवरेज के बदले व्यवसायियों को नियामक लाभ देने का आरोप लगाया गया है।