बाल श्रम एवं बाल तस्करी पर ओरिएंटेशन सेमिनार का हुआ आयोजन 

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बाल श्रम एवं बाल तस्करी पर ओरिएंटेशन सेमिनार का हुआ आयोजन 
बाल श्रम एवं बाल तस्करी पर ओरिएंटेशन सेमिनार का हुआ आयोजन 
प्रवीण सिंह वालिया, करनाल :
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंख्ला में सत्यार्थी फाउंडेशन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं एमडी ऑफ इंडिया ने बाल यौन शोषण की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए बाल श्रम एवं बाल तस्करी पर एडीआर सैंटर में एक ओरिएंटेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में व्यापार मंडल करनाल एवं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, करनाल के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

बाल तस्करी और मानवता पर कलंक

इस मौके पर सीजेएम ने कहा कि बाल तस्करी एक संगठित अपराध है और मानवता पर कलंक है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी मिलकर इसे जड़ से मिटाने में सहयोग करें और बच्चों को उनके अधिकार दिलाएं। उन्होंने कहा कि यदि बाल श्रम के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो कृपया 155214, पुलिस विभाग 112 बाल हेल्पलाइन नंबर। 1098 और पेंसिल पोर्टल 222 टोल फ्री  0184-2266138 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल पर संपर्क करें।

भाग लिया

उक्त संगोष्ठी में एमडीडी के अध्यक्ष सुरेन्द्र मान, अतिरिक्त जिला अटॉर्नी पुलिस अकादमी मधुबन परदीप चीमा, राज्य समन्वयक, बचपन बचाओ आंदोलन पंचकूला पुनीत शर्मा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उमेश चनाना, बाल कल्याण अधिकारी सुश्री रीना ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करनाल में ‘एक्सेस टू जस्टिस’ प्रोजेक्ट टीम द्वारा ओरिएंटेशन सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य बच्चों को बाल तस्करी और बाल श्रम से बचाना रहा।