आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। राजकीय महाविद्यालय इसराना में महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम यौन उत्पीउन प्रतिरोध समिति के तत्वाधान में ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013’ की जागरूकता फैलाने के लिए एक आनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया।
इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रश्नोत्तरी में देश भर के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों (482 विद्यार्थियों) ने भाग लिया। इसमें से 23 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए।
यौन उत्पीडन से सुरक्षा, बचाव तथा उपचार प्रदान करना है
इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को बताया गया कि “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 09 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीडन से सुरक्षा, बचाव तथा उपचार प्रदान करना है। यह संगठित व असंगठित दोनों प्रकार के उपक्रमों पर लागू होता है। यह अधिनियम नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, तथा दैनिक भत्ता कर्मचारी सभी पर लागू होता है।
पीड़ित महिला 3 महीने के अंदर लिखित रूप में समिति को शिकायत कर सकती हैं
प्रत्येक संगठन में एक ‘आंतरिक शिकायत समीति’ होती है जो महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करती हैं। कोई भी पीड़ित महिला 3 महीने के अंदर लिखित रूप में समिति को शिकायत कर सकती हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य संदीप कंघवाल के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम की आयोजन समिति में डॉ. रीति गुप्ता (प्रभारी), सुनील कुमार, कुमारी पिंकी, कुमारी पुनम, कविता रहे।