मुख्य सचिव ने सभी डीसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर लिया संज्ञान
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में पराली को लेकर एक बार फिर सरकार और किसानों में टकराव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को तलब कर पराली जलाने पर पूर्णतय प्रतिबंध लगाने और जो भी किसान पराली जलाता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए है। अब इसी कड़ी में मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने किसानों को गिरफ्तार करने के भी आदेश दिए है। वहीं इसी संबंध में कैथल के डीएसपी ने सभी थाना प्रबंधकों को पराली जलाने वाले किसानों को गिरफ्तार करने के भी आदेश दिए है। सरकार ने पराली जलाने के दोषी 336 किसानों की मंडियों में एंट्री बेन कर दी है। वे दो साल तक मंडी में अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ अंबाला में हुई किसान संगठन की बैठक में किसानों पर केस दर्ज करने का विरोध किया गया। किसान संगठन भी अब रणनीति बनाने में लग गए हैं। वहीं इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी ने आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी डीसी से हालात की जानकारी ली। उन्होंने आदेश दिए कि जिन मामलों में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के केस दर्ज किए गए हैं, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। वहीं कैथल डीसी विवेक भारती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश उनके पास अभी तक लिखित में नहीं आए है। मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में पराली जलाने वालों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश मिले है।
अंबाला में बीकेयू शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा कि सरकार और अधिकारी समझ लें कि किसान के पास इतने संसाधन नहीं हैं। किसानों ने फैसला लिया है कि 22 अक्तूबर को प्रदेश की सभी तहसीलों पर किसान ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या बताएंगे।
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