Punjab News:राणो सरपंच को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत रोकथाम हिरासत में लेने के आदेशों को लागू किया

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राणो सरपंच को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत रोकथाम हिरासत में लेने के आदेशों को लागू किया
राणो सरपंच को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत रोकथाम हिरासत में लेने के आदेशों को लागू किया

चंडीगढ़ (आज समाज)। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए एक और प्रमुख नशा तस्कर गुरदीप सिंह उर्फ राणो सरपंच, निवासी गांव राणो, लुधियाना को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत नाजायज तस्करी की रोकथाम के विशेष आदेशों के तहत हिरासत में लिया। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। रोकथाम नजरबंदी का यह दूसरा मामला है जिसमें पीआईटी-एनडीपीएस. एक्ट की धारा 3 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

इस धारा के तहत सरकार को नशा तस्करों को नशीले पदार्थों और मनोवैज्ञानिक पदार्थों की गैर-कानूनी तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए रोकथाम नजरबंदी का अधिकार देती है। ज्ञात हो कि एक महीने पहले पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती गांव शाहूर कलां के अवतार सिंह उर्फ तारी नामक एक कुख्यात नशा तस्कर को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष धारा का उपयोग करते हुए दो साल के लिए हिरासत में लेने के आदेश को अमल में लिया था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला है कि गुरदीप सिंह उर्फ राणो सरपंच के अंतरराष्ट्रीय तस्करों से संबंध थे, जिनकी पहचान हरमिंदर सिंह उर्फ रोमी रंधावा, राजन शर्मा, तनवीर बेदी और बलजीत सिंह उर्फ बबू खेड़ा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी गुरदीप सिंह की गैर-कानूनी तरीके से अर्जित की गई 7.80 करोड़ रुपये की संपत्ति को सक्षम प्राधिकरण द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी गुरदीप सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सात मामले दर्ज हैं।

वह पाकिस्तानी तस्करों के साथ सीमा पार नशा तस्करी के नेटवर्क में शामिल था। सूचना के अनुसार, एसटीएफ लुधियाना रेंज ने अक्टूबर 2020 में आरोपी गुरदीप सिंह और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 31 किलो 418 ग्राम हेरोइन, 6 किलो एंफेटामाइन, 2 किलो केमिकल पाउडर और पांच लग्जरी वाहन बरामद किए गए थे। इसके अतिरिक्त नवंबर 2020 में उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 5.7 किलो हेरोइन, 400 ग्राम अफीम, तीन पिस्तौल, एक रिवाल्वर, दो राइफलें, 12 लग्जरी वाहन और 50.24 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई थी।

डीजीपी ने बताया कि आरोपी गुरदीप सिंह को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल के लिए हिरासत में लिया गया है और उसे केंद्रीय जेल, कपूरथला से केंद्रीय जेल, बठिंडा •ोजा गया है। यह बताने योग्य है कि पंजाब पुलिस आने वाले दिनों में नशा तस्करी में शामिल तस्करों को कड़ी सजा देने के लिए और अधिक रोकथाम नजरबंदी के अन्य आदेशों को अमल में लाएगी।

 

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