प्रदेश के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों और ईसीसीई संस्थानों को छह महीनों के भीतर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्रदेश के निजी प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण को पारदर्शी बनाने और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जल्द ही एक आॅनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जारी किए जा चुके निर्देश

इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि प्रदेश के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) संस्थानों को छह महीनों के भीतर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि निजी प्ले-वे स्कूलों के आॅनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

बच्चों के समग्र विकास का ध्यान रखना जरूरी

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा निजी प्ले-वे स्कूलों को नियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक मानक, खेल-आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।

सरकार साझा पाठ्यक्रम लागू करने की पक्षधर

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रदेश में साझा पाठ्यक्रम लागू करने हेतु सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा दो प्रमुख संस्थानों झ्र प्रथम और रॉकेट लर्निंग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

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