Haryana News, चंडीगढ़: हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन और मकान-दुकानों पर काबिज लोग मालिकाना हक के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है।
शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 वर्ष से अधिक अवधि से किराये, लीज या तहबाजारी के तहत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करने की समयावधि बढ़ाई गई है। 30 सितंबर के पश्चात समय में कोई और छूट नहीं दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया जाएगा।
नई नीति के अनुसार किसी व्यक्ति या निजी संस्था (संस्थाओं) के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्राविधान है।