1 जून 2022 तक ब्याज माफी योजना का उठा सकते हैं लाभ : उपायुक्त अनीश यादव
इशिका ठाकुर, करनाल
One Time Settlement Scheme Launched For Loans : हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इसके तहत यदि लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक जून, 2022 तक लौटाता है, तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
One Time Settlement Scheme Launched For Loans : उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि यह योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किश्तों में छह महीने के भीतर चुका देता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी।
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One Time Settlement Scheme Launched For Loans : उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किश्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। हरियाणा महिला विकास निगम करनाल के जिला प्रबंधक के अनुसार सभी ऋणधारक व उनके उत्तराधिकारी/जमानतदार सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने समस्त बकाया मूलधन ऋण की 1 जून 2022 तक अदायगी कर शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम, कोठी नम्बर 248, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाऊन करनाल अथवा दूरभाष नम्बर 0184-2202726 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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