Aaj Samaj (आज समाज), One Time Settlement Scheme, करनाल, 1मार्च, इशिका ठाकुर :
करनाल की उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) नीरज सिंह ने करनाल के टैक्स वकीलों के साथ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा के लिए अपने कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक में अधिवक्ताओं ने ओटीएस से संबंधित अपनी समस्याएं रखीं। समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करके हल निकाला। इस स्कीम के नोडल अधिकारी अभिषेक बतरा ईटीओ और प्रताप कुंडु ईटीओ ने भी वकीलों को ओटीएस स्कीम के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि समय रहते सरकार द्वारा दिए गए मौके का समय से फायदा उठाएं।
उन्होंने करदाताओं को दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत उन्हें जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि की पूर्ण छूट, स्वीकृत कर पर 100 प्रतिशत देय सहित यदि विवादित कर की राशि रूपये 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 30 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि वहीं निर्विवादित कर की राशि रूपये 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 40 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 60 प्रतिशत भुगतान करना होगा। उन्होंने सभी वकीलों से अनुरोध किया कि सभी अपने अपने व्यापारियों को स्कीम के बारे में बताएं और उन्हें इस स्कीम को लेकर अपने बकाया राशि को कम जमा करवाकर फायदा उठाएं।
इस मौके पर वकीलों ने भी विभाग को आश्वस्त किया की वह सभी व्यापारियों को प्रोत्साहित कर ओटीएस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा सफलता बनाने का प्रयास करेगें। इस मौके पर डीटीआई सतपाल सिंह, जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उप प्रधान रमन मल्होत्रा, महासचिव ललित कुमार, महासचिव सतीश आर्य, कैश्यिर अशोक पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश गुप्ता, मनोज मित्तल, सुरेन्द्र रोहिला, संजय मदान, मोहिन्द्र सिंह, प्रेम सागर बहला, करण गोयल, राकेश गौतम, विनोद मलिक, नितिन गुप्ता आदि वकील मौके पर थे।
- Asha Workers : अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंची आशा वर्कर
- Kisan Credit Card: क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को निकाला साहूकारों के चंगुल से बाहर
Connect With Us: Twitter Facebook