45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

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45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। जिले के हार्मोनी होम्स और रियल हाइट्स के पार्टनर के साथ 45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के करीब सवा 4 महीने बाद दो सगे भाइयों में से पुलिस के हाथ एक आरोपी लगा है। दूसरा आरोपी भाई अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपी संजय गुप्ता निवासी एल्डिको पानीपत को शनिवार दोपहर बाद पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस आरोपी का कोर्ट से रिमांड लेने का प्रयास करेगी। पुलिस इस मामले में बहुत बड़ा स्कैम खुलने की संभावना जता रही है। इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर फरार चल रहे भाई राजेश गुप्ता को भी पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी।

25 प्रतिशत हिस्से के 8 करोड़ निवेश करने के लिए सहमत हुए

करीब सवा 4 माह पहले एसपी को दी शिकायत में अतर चंद ने बताया कि वह बाबरपुर मंडी का रहने वाला है। मेसर्स रियल हाइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है। उनकी कंपनी में दो सगे भाई संजय गुप्ता और राजेश गुप्ता निवासी एल्डिको पानीपत भी शेयर होल्डर व पार्टनर हैं। अतर चंद ने बताया कि उनके, उनकी फर्म और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम 10.58 एकड़ जमीन सेक्टर 40 गांव शिमला मौलाना जिला पानीपत में थी। इस पर वह नई कंपनी के माध्यम से अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी का विकास करना चाहते थे। प्रोजेक्ट में संजय गुप्ता व राजेश गुप्ता ने रुचि दिखाई और अपने 25 प्रतिशत हिस्से के 8 करोड़ निवेश करने के लिए सहमत हुए।

जमीन को और अपनी रियल हाइट से डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत करा दिया

अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी का विकास करने के लिए उपयोग कुल जमीन को और अपनी रियल हाइट से डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत करा दिया। अगस्त 2017 में दोनों आरोपियों ने अपने हिस्से की निवेश राशि 8 करोड का भुगतान करने की एवज में अपनी निजी फर्म महालक्ष्मी प्रॉपर्टीज के खाते से पोस्ट डेटेड जारी किए। 2018 में उपरोक्त कंपनी में अत्तर चंद के हिस्से की संपत्ति, शेयर होल्डिंग व कंपनी का समस्त व्यापार खरीदने के लिए ऑफर किया। फरवरी 2018 में आरोपियों ने एक एग्रीमेंट लिखा, इसमें अत्तर चंद और अपनी अन्य भूमि से प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण की सामग्री लाने व ले जाने के लिए रास्ता प्रयोग करने के बारे में था। उपरोक्त आरोपियों ने पांच छह माही किस्तों में अतिरिक्त 60 करोड़ का भुगतान अग्रिम चेक करने बाबत जारी किया।

चेक बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए

आरोपियों ने अपनी पहली किस्त समय पर दे दी। अगली किस्त वे समय पर नहीं चुका सके। इस पर एग्रीमेंट के अनुसार ब्याज लग कर कुल राशि 9 करोड़ 73 लाख 20 हजार हो गई। इस राशि के चेक बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए। बाउंसिंग चेक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपियों ने इसके बाद किसी भी किस्त का भुगतान नहीं किया। पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि एग्रीमेंट के हिसाब से आरोपियों ने लगभग 45 करोड़ रुपए की अतर चंद से धोखाधड़ी की है। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों संजय गुप्ता व राजेश गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।