बेटे अजय चौटाला को भी हुई सजा
(आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओमप्रकाश चौटाला का आज निधन हो गया। इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में 89 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। ओपी चौटाला का राजनीतिक जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा। जिस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आज हम आपको ऐसा ही एक किस्सा सुना रहे है।
साल 1999-2000 में हरियाणा के 18 जिले में टीचर भर्ती घोटाला सामने आया। यहां मनमाने तरीके से 3206 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचरों की भर्ती की गई थी। उस समय के प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार ने इसे उजागर किया। उन्होंने घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश पर 2003 में सीबीआई ने घोटाले की जांच शुरू की।
जांच के बाद जनवरी, 2004 में सीबीआई ने सीएम ओमप्रकाश चौटाला, उनके विधायक बेटे अजय चौटाला, सीएम के ओएसडी विद्याधर, सीएम के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी समेत 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जनवरी, 2013 में दिल्ली में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को आईपीसी और प्रिवेंशन आॅफ करप्शन एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई। चौटाला इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी।
2018 में केंद्र सरकार की विशेष माफी योजना के तहत ओमप्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें नियम था कि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के जिन कैदियों ने अपनी आधी सजा काट ली है, उन्हें रिहा किया जाएगा। उनकी आधी से ज्यादा सजा पूरी हो चुकी थी और उम्र भी करीब 83 साल थी। ऐसे में उनकी सजा पूरी होने से कुछ समय पहले 2 जुलाई, 2021 को रिहा कर दिया गया।
इसी तरह आय से अधिक संपति मामले में भी ओपी चौटाला को सजा हुई थी। साल 1993 से लेकर 2006 तक उनकी संपति आय से अधिक मिली थी। इस मामले में 2010 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। 6.09 करोड़ की संपति का चौटाला कोई ब्यौरा नहीं दे पाए थे। मई 2022 में इस मामले में कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया था।
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