आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
Officials Not Harassed Schools For Admission: हरियाणा शिक्षा नियमावली के रूल 134 ए के तहत माननीय हाईकोर्ट द्वारा एडमिशन न देने पर किसी तरह की कार्रवाई न किए जाने के आदेशों के बावजूद स्कूल संचालकों पर एडमिशन के लिए दबाव बनाने वाले अधिकारियों की परेशानियां बढ़ना तय है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल कॉन्फ्रेंस ( एचपीएससी) के अध्यक्ष एस एस गोस्वामी ने बताया कि स्कूल संचालकों पर दबाव बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल किया गया है जिस पर माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है।
134ए पर दाखिल याचिका पर सुनवाई Officials Not Harassed Schools For Admission
यहां पर जिक्र करना जरूरी है कि एचपीएससी की ओर से माननीय हाईकोर्ट में रूल 134 ए को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि रूल के तहत एडमिशन ना देने वाले स्कूल संचालकों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों ने निजी स्कूल संचालकों पर एडमिशन के लिए दबाव बनाया।
निजी स्कूलों पर बन रहा था दबाव Officials Not Harassed Schools For Admission
एचपीएससी अध्यक्ष एस एस गोस्वामी बताया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा रूल 134 ए के तहत निजी स्कूल संचालकों पर एडमिशन देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और एचपीएससी की ओर से मौजूद रहे वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट की अवमानना मानते हुए विभाग को नोटिस जारी किया।
कोर्ट के आदेशों की कापी उपलब्ध कराई थी Officials Not Harassed Schools For Admission
उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में फरीदाबाद गुड़गांव रेवाड़ी रोहतक हिसार यमुनानगर अंबाला पंचकूला सोनीपत जिलों के डिस्टिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन आॅफिसर के अलावा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को बाएनेम पार्टी बनाया गया है। एसएस गोस्वामी ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा रूल 134ए को लेकर निजी स्कूल संचालकों द्वारा एडमिशन ना दिए जाने पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसको लेकर जिला स्तर पर सभी मेंबरों ने अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों की कॉपी भी उपलब्ध करवाई गई थी।
अनियमितताओं पर केस किया था दाखिल Officials Not Harassed Schools For Admission
उन्होंने कहा कि इतना होने के बावजूद भी अधिकारियों ने निजी स्कूल संचालकों पर एडमिशन लेने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि रूल 134 ए में अनियमितताओं को लेकर माननीय हाईकोर्ट में केस दाखिल किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 28 फरवरी 2022 की तारीख निर्धारित की थी और यह भी कहा था कि यदि कोई निजी स्कूल एडमिशन नहीं देता तो विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
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