जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब एक और बड़ा बदलाव केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर मेंकिया गया है। वहां केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर नए कानूनोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियमानुसार अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। अब तक ऐसा संभव नहीं था केवल जम्मू-कश्मीर का नागरिक कही वहां जमीन खरीद सकता था। नए कानून को लाने के लिए केंद्र ने 26 कानूनों को या तो निरस्त किया है या बदल दिया है। वहां पहले नियम था कि जम्मू-कश्मीर का मूल निवासी ही वहां जमीन खरीद सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं है वहां अब कोई भ्भी जमीन खरीद सकता है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या करता है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमला बोला। उन्होंने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंनेकहा कि जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए उपलब्ध है। उमर अब्दुल्ला ने अपना गुस्सा ट्विटर पर लिखकर जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया, ”जम्मू-कश्मीर के भू स्वामित्व कानून में अस्वीकार्य संशोधन किया गया है। डोमिसाइल के प्रतीकवाद को भी हटा दिया गया है और गैर कृषि योग्य जमीन की खरीद और कृषि जमीन के ट्रांसफर को आसान कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए तैयार है और गरीब, कम जमीन के मालिकों को इसका नुकसान होगा।” बता दं कि पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इससे पहले सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल में संशोधन किया था।