आज समाज डिजिटल, शिमला:
हिमाचल प्रदेश में आने के लिए अब बिना पंजीकरण के प्रवेश नहीं मिलेगा। हिमाचल आने और प्रदेश से बाहर जाकर फिर आने के लिए सभी का पंजीकरण होगा। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। अब ई कोविड पर पंजीकरण के बाद ही लोगों को हिमाचल में प्रवेश करने दिया जाएगा। ऐसा राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के मकसद से किया गया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सकेगी। हालांकि जो व्यक्ति बाहरी राज्य में जाकर 72 घंटे के भीतर अपना काम निपटाता है तो उसे आवाजाही की छूट मिलेगी। वहीं, माता-पिता और अभिभावकों के साथ आने वाले 18 साल से कम आयु के बच्चों को बिना आरटीपीसीआर व रेट टेस्ट के प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन अकेले आने पर टेस्ट रिपोर्ट की शर्त लागू रहेगी। राज्य में पहले ही आरटीपीसीआर की 72 घंटे और रेट की 24 घंटे की रिपोर्ट या फिर वैक्सीन के 2 डोज लगाने पर प्रवेश की अनुमति है। इसके अलावा अब प्रदेश में प्रवेश के लिए ई-कोविड सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। राज्य में मालवाहक वाहनों को आवाजाही और लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। आपदा प्रबंधन सेल ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रोजाना एवं सप्ताह में आवाजाही करने पर अनुमति मिलेगी। आदेशों के मुताबिक रोजाना अथवा सप्ताहांत में आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर और रेट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी।
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