प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्गों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यन्वित की जा रही डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत संशोधन किया गया है। डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में अब अनुसूचित जाति एवं जन जाति, घुमंतु जाति व पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को दसवीं कक्षा के बाद छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि डा.अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु एवं पिछडें वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा रखने के लिए तथा उन्हें समक्ष बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोतर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कक्षा दसवीं में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्रों द्वारा 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 70 प्रतिशत अंक (शहरी), पिछड़ा वर्ग-बी व अन्य सभी वर्ग के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत (ग्रामीण) व 80 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर 11वीं व सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8 हजार रूपए दिए जाते हैं।
इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत (ग्रामीण) व 75 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातक का प्रथम वर्ष आर्ट्स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस के लिए 80 हजार रूपए, इंजीनियरिंग, तकनीकि व व्यावसायिक कोर्सिस के लिए 9 हजार रूपए, चिकित्सा अलाईड कोर्सिस के लिए 10 हजार रूपए तथा स्नातक कक्षाओं में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत (ग्रामीण)व प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातकोतर का प्रथम वर्ष आटर््स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस के लिए 9 हजार रूपए, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्सिस के लिए 11 हजार रूपए, चिकित्सा अलाईड कोर्सिंस के लिए 12 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती हैं।