प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:
Notice To 193 Defaulters: बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और किराया जमा न कराने वालों की संपत्ति को नगर निगम ने सील करने की पूरी तैयारी कर ली है। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने पर लगभग 102 प्रॉपर्टी धारकों और किराया न देने पर 91 दुकानदारों को नगर निगम ने नोटिस जारी किए है। इन पर करीब एक करोड़ रुपये किराया व यदि जल्द इन्होंने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व किराया जमा नहीं करवाया तो निगम द्वारा इन्हें सील कर दिया जाएगा।
निगम आयुक्त ने ली बैठक Notice To 193 Defaulters
इस मामले में नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने मंगलवार को टैक्स, रेंट व लाइसेंस ब्रांच के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरवासियों व बकायादारों को 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि 31 मार्च तक सरकार द्वारा एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर सौ प्रतिशत ब्याज माफी की योजना है।
बकायादारों से अनुरोध, उठाएं योजना का लाभ Notice To 193 Defaulters
बकायादार इस योजना का लाभ उठाए और बिना ब्याज दिए अपना टैक्स जमा करवाएं। निगमायुक्त ने बताया कि सोमवार तक नगर निगम द्वारा 12 करोड़ 90 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया गया। लेकिन फिर भी सौ से अधिक बकायादार ऐसे है। जिस पर 50 हजार रुपये से अधिक टैक्स बकाया है। इन सभी को नगर निगम द्वारा नोटिस भेजा गया है। इनमें 21 पेट्रोल पंप, सात होटल, दो अस्पताल, 72 इंडस्ट्रीज शामिल है। रिकवरी के लिए इनको पूर्व भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया।
सील करने की तैयारी पूरी Notice To 193 Defaulters
अब इन्हें सील करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जिन सरकारी विभागों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उन्हें भी ड्यू लेटर जारी किए गए हैं। इसी तरह बकाया किराया न देने पर 91 दुकानदारों को भी नोटिस जारी किए गए है। निगम इन दुकानों को भी जल्द सील करेगा। इनपर लगभग एक करोड़ रुपये किराया बकाया है। निगम द्वारा पहले भी इन्हें चेताया गया। लेकिन उन्हें गंभीरता नहीं दिखाई। जिसपर अब निगम इन्हें सील करेगा।
ब्याज माफी के लिए 31 तक जमा करें टैक्स Notice To 193 Defaulters
निगमायुक्त खड़गटा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के 178795 संपत्तियां हैं। ऐसे संपत्ति धारकों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने कई-कई साल से संपत्ति कर अदा नहीं किया। बकायादारों पर प्रापर्टी टैक्स के करोड़ों रुपये बकाया है। जिनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लाट, सरकारी दफ्तर आदि हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। एकमुश्त प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।
आनलाइन ऐसे जमा करवा सकते है टैक्स Notice To 193 Defaulters
निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि नगर निगम कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स धारक नगर निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाटएमसीवाईएनआरडॉटकाम पर जाकर भी अपना टैक्स आॅनलाइन जमा कर सकते है। आॅनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी धारक नगर निगम की वेबसाइट पर जाए। फिर बाई तरफ होम के नीचे प्रापर्टी टैक्स पर जाए। पे प्रॉपर्टी टैक्स नाऊ पर क्लिक करें। अपनी प्रॉपर्टी आईडी डाले। आईडी डालने के बाद गेट प्रापर्टी टैक्स डिटेल पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर व प्रापर्टी आईडी दर्ज करें।