राज्य सूचना आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान, पुलिस अधीक्षक को भी भेज वारंट की कॉपी
Panipat News (आज समाज) पानीपत: हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार नियम के तहत जानकारी नहीं देने पर पानीपत जिले के गांव सनौली खुर्द के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और बीडीपीओ सनौली के नाम जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को 17 फरवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किए गए है। जमानती वारंट की कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी गई है। यह जानकारी आसाराम केस के मुख्य गवाह सनौली खुर्द गांव के रहने वाले महेंद्र चावला की शिकायत पर हुई है।
21 फरवरी 2021 में को मांगी थी जानकारी
मामले के अनुसार 21 फरवरी 2021 को गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग को एक आवेदन किया था। जो अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत सनौली खुर्द और बीडीपीओ सनौली खुर्द को ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसके संबंध में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सनौली खुर्द के बीडीपीओ सनौली द्वारा एक साल बीत जाने के बाद भी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। जिसके बाद कोई भी सूचना न दिए जाने के कारण चावला ने वर्ष 2022 में सूचना आयोग चंडीगढ़ में शिकायत प्रस्तुत की और उक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
सूचना आयोग के सामने कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया
महेंद्र चावला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए। लेकिन सरपंच सनौली खुर्द और बीडीपीओ सनौली द्वारा सूचना आयोग के सामने कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। बार-बार नोटिस के बाद भी दोनों आयोग के सामने पेश नहीं हुए थे। जिसको सूचना आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया। इसके बाद पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और बीडीपीओ सनौली के नाम पर जमानती वारंट जारी किए गए है।
ये भी पढ़ें : हरियाणा में जल्द नए सिरे से होगा सीईटी, 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे