नई दिल्ली। आईसीआईसीआईबैंक केपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्टसेभी राहत नहीं मिली। मंगलवार को आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी गई। चंदा कोचर ने बैंक से उन्हेंबर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को बंबई हाई कोर्ट द्वारा खारिज करने पर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें माफ कीजिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है। बंबईउच्च न्यायालय नेचंदा कोचर की प्रबंधक निदेशक और सीईओ पद से बर्खास्त करनेके खिलाफ याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह मामला विवाद कार्मिक सेवा की संविदा से पैदा हुआ है। हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि कोचर से जुड़ा विवाद अनुबंध पर आधारित है और यह एक निजी संस्था का विषय है।