नो मास्क-नो सर्विस, नो वैक्सीनेशन-नो एंट्री No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

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No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

प्रवीण वालिया, करनाल:

No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry: करनाल के डीसी निशांत यादव ने लघु सचिवालय के सभागार में कोविड महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा, होटल व रैस्टोरेंट के संचालकों की एक मीटिंग ली। इसमें उन्हें नियमों की सख्ती से पालना करने की हिदायत दी गई।

वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने पर ही एंट्री No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

डीसी ने स्पष्ट किया कि सरल केन्द्र, बिजली निगम, नगर निगम, बैंकर्स, तहसील कार्यालय, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पब्लिक डीलिंग वाले कार्यालयों, राशन डिपो, सभा स्थल जैसे धार्मिक स्थल, पैट्रोल और सीएनजी स्टेशनों, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह केन्द्र, चीनी मिल, दूध बूथ, स्कूल व कॉलेजों, पॉलिटेक्नीक, मैरिज पैलेस, पार्क, योगशाला, जिम और फिटनेस सेंटर इत्यादि पर कोविड वैक्सीनेशन की डोज का प्रमाण पत्र दिखाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिनको कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगी है, वह अपने नजदीक के वैक्सीनेशन केन्द्र पर जाकर शीघ्र अति शीघ्र वैक्सीनेशन करवाएं।

मोबाइल टीम करेगी वैक्सीनेशन No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम भी वैक्सीनेशन का कार्य करेंगी। यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे, जहां कहीं भी उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने सभी एसडीएम तथा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त सभी स्थानों का औचक निरीक्षण करके नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उक्त सभी अधिकारियों व होटल व रैस्टोरेंट के संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालयों व संस्थानों में नो मास्क-नो सर्विस, नो वैक्सीनेशन-नो एंट्री के साईन बोर्ड व बैनर प्रवेश द्वार पर अवश्य लगवाएं।

मीडिया से रूबरू हुए डीसी-एसपी No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

डीसी व एसपी मीडिया से हुए रूबरू, कोविड से बचाव के लिए प्रबंधों की दी जानकारी, प्रशासन का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि महामारी से बचाना है। उक्त मीटिंग के बाद उपायुक्त निशांत कुमार यादव व पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने संयुक्त रूप से प्रैस वार्ता की और कोविड प्रबंधन को लेकर प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी दी तथा कोविड से बचाव के लिए हिदायतों तथा सावधानी बरतने को लेकर मीडिया से अपील की कि वे भी अपने स्तर पर भी लोगों तक सूचनाएं पहुंचाएं और उनको जागरूक करें।

प्रशासन का मकसद परेशानी बढ़ाना नहीं No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है और न ही सरकारी सेवाओं से वंचित रखना है, बल्कि महामारी से बचाने के लिए सावधानी बरती जा रही है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है(No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry) और वे लघु सचिवालय में स्थापित कार्यालयों में आना चाहते हैं, उनको मौके पर वैक्सीनेटिड कराने की व्यवस्था करवाई जाएगी।

नाइट कर्फ्यू भी रहेगा लागू No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह की मूवमेंट पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि 31 दिसम्बर की रात्रि नव वर्ष का जश्र रात्रि 11 बजे से पहले-पहले मना लिया जाए। उन्होंने बताया कि इन्डोर व खुले जगहों पर क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ इक्ट्ठे हो सकेंगे जिसमें अधिकतम 200 या 300 व्यक्ति ही हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के सिद्धांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

रेस्टोरेंट्स और माल रहेंगे चालू No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट्स, बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन यह प्रात: 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक और 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।(No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry) होटल, रैस्टोरेंट फास्ट फूड जैसे खाद्य पदार्थों की डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक हो सकेगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ जिम और स्पा को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा क्लब, रेस्टोरेंट्स, बार्स और गोल्फ कोर्स को खोलने की अनुमति दी गई है, इसके लिए भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। इसी प्रकार से सभी दुकानों और माल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

सामाजिक दूरी अपनाने की सलाह No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

उन्होंने आगे बताया कि सामाजिक दूरी के सिद्घांत नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के नार्म की अनुपालना के साथ स्विमिंग पुल्स खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का कोविड रोधी टीकाकरण होना जरूरी है। (No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry) आवश्यक सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को अपनाने के बाद जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति है तथा सिनेमा हॉल को अपेक्षित सामाजिक दूरियों के मानदंडों व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के पालन के साथ खोलने की अनुमति है।

विश्वविद्यालयों में भी लागू होंगी पाबंदी No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

उन्होंने बताया कि राज्य में पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे कोविड के लिए उपयुक्त एसओपी अपनाने के बाद संबंधित सैमेस्टर के अनुसार भौतिक कक्षाओं के लिए अपने परिसरों को फिर से खोलने की योजना बनाएं। इसी प्रकार कॉलेज और बहुतकनीकी कॉलेजों के छात्रों के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियां, उपयुक्त व्यवहार, परिसर की सफाई तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में बताए गए दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन करने की अनुमति है।(No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry) कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय व प्रशिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, को भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार खोलने की अनुमति है। खेल परिसर व स्टेडियमों को केवल बाहरी खेलों सहित खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है। धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हैं।

शिक्षक और बच्चों को वैक्सीनेशन अनिवार्य No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन शिक्षकों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उन शिक्षकों को वैक्सीनेशन के प्रेरित करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक तथा बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाए।

मास्क न पहनने पर होंगे चालान No Mask-No Service, No Vaccination-No Entry

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ चालानों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिसबल की टीम निरंतर चेकिंग पर रहेगी।

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