No Flying Zone: जिला में 23 को मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन) पर रहेगा प्रतिबंध

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जिलाधीश मोनिका गुप्ता
जिलाधीश मोनिका गुप्ता

Aaj Samaj (आज समाज),No Flying Zone,नीरज कौशिक, नारनौल : आगामी 23 मई को गांव पाली महेंद्रगढ़ में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मध्य नजर जिलाधीश मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने धारा 144 लागू कर जिला में ड्रोन नियम, 2021 के तहत मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन) पर प्रतिबंध लगाया है।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 23 मई को जिला महेंद्रगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र ड्रोन उड़ाने के उद्देश्य से “नो फ्लाइंग जोन” होगा और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) आदि पर प्रतिबंध होगा। साथ ही ड्रोन नियम-2021 के तहत 23 मई को “रेड जोन” घोषित किया जाएगा। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक, वायु सेना और एसपीजी कर्मियों सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा।

पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ उपरोक्त आदेशों की अनुपालना कराएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

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