नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट की 4 जी सेवा बहाल करने संबंधित याचिका पर सोमवार को आदेश दिया। सुप्रीम कोर्टने जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल सेवा पर आदेश दिया कि अभी के लिए 4 जी इंटरनेट सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं। साथ ही इंटरनेट की 4 जी सुविधा बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने को कहा। समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव करेंगे। जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अदालत को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार संतुलित हों। हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कई संकट हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 4जी इंटरनेट सेवा बहाली का विरोध किया था। बतौर प्रशासन आतंकवादी और सीमा पार से उनके हैंडलर्स लोगों को फेक न्यूज के जरिए भड़काते हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कोर्ट से कहा था कि आतंकी गतिविधियों और भड़काऊ सामग्रियों के जरिए लोगों को भड़काने के कई मामले थे। खासतौर पर फेक वीडियो और फोटोज जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था के को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित हलफनामा दायर किया था। फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रफेशनल्स ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रदेश में 4जी इंटरनेट सेवा बहाली की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी के जवाब में प्रशासन ने यह दलील दी थी।