नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने पर सहमत हो गया है और अब कल यानी शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने निर्भया केस में केंद्र की याचिका पर दोषियों को अलग-अलग फांसी की इजाजत नहीं दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा था कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाए, न कि अलग- अलग। इसने दोषियों के लिए शेष कानूनी उपचारों का इस्तेमाल करने के लिए सात दिन की समय सीमा तय की है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के चारों दोषी अगर अब से सात दिनों के अंदर किसी तरह की याचिका दायर करने का निर्णय नहीं करते हैं, तो संबंधित संस्थान/अधिकारी और देरी किए बिना कानून के मुताबिक मामले से निपटेंगे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने चारों दोषियों द्वारा ‘देरी करने के हथकंडे अपनाने’ की भी आलोचना की।