Night Curfew Implemented In District यमुनानगर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू

0
510
Haryana Live News,Haryana News live tv,Haryana News Live today,omicron News,Punjab News,Breaking News,live News,Latest News haryana,Chandigarh News,Mohali news,breaking news haryana,Mohali today news,omicron news India,akali Dal chandigarh news,Political News Of Haryana,Tranding on,Mohali News today,AajSmaaj punjab haryana Himachal News Haryana News in Hindi , Haryana News,  Breaking News,  Rohtak News , Haryana News, today Haryana News in Hindi,  Haryana Hindi ,News Haryana , Daily Haryana News Update, Ambala News, Hisar, AajSamaajNews ,Aaj Samaaj Daily News, Aaj Samaaj Today News, Today Aaj Samaaj News, Haryana aaj samaaj News, Yamunanagar News, Rohtak News Daily ,MDU news,
Night Curfew Implemented In District
प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर : 
जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार व जिला प्रशासन सजग है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई हिदायतों की सभी को पालना करनी होगी तथी हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। यह नियम 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश ने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत 2 वर्ष की कैद के अलावा भी धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल और एक हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

नाइट कफ्र्यू के दौरान पुलिस एंबुलेंस, मालवाहक सेवाएं आदि को छूट

नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस एंबुलेंस, मालवाहक सेवाएं आदि को छूट दी गई है। उन्होंनेे बताया कि इसी प्रकार भीड़ एकत्रित होने पर भी कुछ पाबंदी लगाई गई है। अब इंडोर कार्यक्रम में अधिकतम 50 फीसदी के साथ 200 नागरिक तथा खुले स्थान पर 300 नागरिक एकत्रित हो सकते हैं।
इन सभी में कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विदेश से आने वाले नागरिकों पर लगातार निगरानी की जा रही है। सिविल एविएशन से आने वाली लिस्ट के अनुसार उन नागरिकों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है। (Night Curfew Implemented In District)
उन्होंने कहा कि नए साल से वैक्सीनेटेड नागरिक ही प्रवेश कर पाएंगे सार्वजनिक स्थान व सरकारी कार्यालयों में,उन्होंने कहा कि बगैर वेक्सीन वालों की एंट्री बैन रहेगी। सरकार की ओर से आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से पूरी तरह वैक्सीनेटेड नागरिक ही सार्वजनिक स्थान तथा सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे। जिला में सभी नागरिकों की वैक्सीनेशन हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार सभी स्वास्थ्य केंद्रों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण कर रही हैं।

नो मास्क नो सर्विस के नियम सख्ती से होंगे लागू -डीसी (Night Curfew Implemented In District)

डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला में नो मास्क नो सर्विस के नियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यात्रा के दौरान या किसी सरकारी कार्यालय या किसी भी बाजार में बिना मास्क नागरिकों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। ऐसे नागरिकों जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तथा कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा। इस संबंध में रोडवेज विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला में बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं।

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत ये हैं नए नियम

धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वे अपेक्षित सामाजिक दूरी के मानदंडों, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करेंगे। कॉरपोरेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि सामाजिक दूरी, कोविड-19 के उचित व्यवहार संबंधी मानदंडों और नियमित रूप से साफ-सफाई का सख्ती से पालन किया जाए।  सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है।  हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित और निर्धारित दिशा-निर्देशों, व्यवहार संबंधी मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। (Night Curfew Implemented In District)