Targeted Killing In Jammu Kashmir, (आज समाज), जम्मू: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अदुरा की लक्षित हत्या के मामले में हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) की संपत्ति कुर्क कर ली है। शोपियां के टेंगपोरा गांव में स्थित नासिर रशीद भट एक आवासीय घर को केंद्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायाधीश, जम्मू के आदेश पर यूए (पी) अधिनियम, 1947 की धारा 33 (1) के तहत संलग्न किया गया है।
आरोपी नासिर रशीद भट हिजबुल के अन्य सदस्यों के साथ लोगों में आतंक फैलाने के मकसद से 11 मार्च 2022 को सरपंच की हत्या में शामिल था। कुलगाम पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने वाली एनआईए की जांच में सामने आया कि लक्षित हत्या हिंसक हमलों व हत्याओं के माध्यम से भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को परेशान करने की हिजबुल की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी।
एनआईए ने जांच में पाया कि नासिर भट ने आतंकियों को अपनी आॅल्टो कार मुहैया करवाई थी। वह सरपंच के घर की रेकी करने और हिजबुल के आतंकियों को लक्ष्य की उपस्थिति के बारे में सूचित करने में भी संलिप्त था। अटैक वाले दिन उसने हमलावरों को सरपंच के घर के आसपास के इलाके में ले जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल किया। एनआईए ने मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। उन पर मुकदमा जारी है।
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