आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। एक युवती का बीता हुआ कल उसके नवविवाहित जीवन की खुशियों पर हावी हो रहा है और नवविवाहित की खुशियों को बर्बाद करने पर तुले है उसके पूर्व प्रेमी की बहन और मां – बाप। जानकारी मुताबिक नवविवाहिता की एक युवक से 4 साल पुरानी दोस्ती थी। युवती के परिजनों ने उस युवक के परिजनों से दोनों की शादी करवाने की बात कही थी। लड़के के परिजनों ने काफी शर्तों पर रिश्ता करने के बारे में कहा था। जिस वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पाया था। इसके बाद लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर दी गई। इसी बात की रंजिश रखते हुए लड़के के परिजनों ने लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी शिकायत लड़की के पिता ने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर लड़के की बहन, मां-बाप पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
शर्तें पूरी करने में असमर्थ थे, इसलिए रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया था
पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी और सेक्टर 25 निवासी एक युवक की करीब 4 साल से अच्छी दोस्ती थी। युवती ने अपने परिजनों को बताया था कि वह उक्त युवक को पसंद करती है। बेटी के कहने पर परिजन युवक के घर रिश्ते के लिए गए थे। रिश्ते की बातचीत के दौरान युवक के परिजनों ने लेन-देन की कुछ शर्तें रखी थी। कहा कि लड़का शर्तों के अनुसार ही शादी करेगा। लड़की वाले उनकी शर्तें पूरी करने में असमर्थ थे, इसलिए रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ समय के बाद लड़की का रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर 24 अप्रैल 2022 को शादी कर दी, लेकिन युवक के परिजनों के पास युवती की आपत्तिजनक फोटो थी। आरोपियों ने 23 अप्रैल को उक्त फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
रिश्ता टूटने की कगार पर
शिकायतकर्ता पिता का कहना है कि उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाए, इसलिए आरोपियों ने यह सब किया है। फोटो वायरल होने से उनका समाज में जीना दुभर हो गया है। बेटी को भी काफी आघात पहुंचा है। रिश्ता भी टूटने की कागार पर है। 2-3 मार्च को भी फोटो वायरल की थी, जिसकी शिकायत 2 मार्च को तहसील कैंप थाने में दी थी। जांच अधिकारी गायत्री ने मामले की कार्रवाई की थी। मामले में उस वक्त दोनों पक्षों का समझौता हो गया था। जिस पर लिखा गया था कि आरोपी कभी भी उन्हें फोन नहीं करेंगे। न ही कोई फोटो सार्वजनिक करेंगे, लेकिन आरोपियों ने उस समझौते को न मानते हुए बेटी की फोटो दोबारा सार्वजनिक कर दी है। पिता ने कहा है कि अगर उनके साथ कभी कोई अनहोनी घटित होती है तो उसके जिम्मेदार युवक की बहन व उसके मां-बाप होंगे। पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ 67ए आई टी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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