कैथल रोड पर बने नए होटल व पनप रही अवैध कालोनी पर चलाया पीला पंजा

0
286
New Hotels And Illegal Colonies Flourishing On Kaithal Road
New Hotels And Illegal Colonies Flourishing On Kaithal Road

मनोज वर्मा, कैथल :
जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार ने बताया कि कलायत नियंत्रित क्षेत्र की राजस्व संपदा गांव कलायत में एन.एच 152 नरवाना कैथल रोड पर एक नया होटल बना हुआ था, जिसको चालू होने से पहले ही शुरूआती चरण में तोड़ा गया।

पी.एस.आर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस

इसके साथ ही में 2 एकड़ की कालोनी का निर्माण किया जा रहा था जिसमें प्लाटों की डी.पी.सी. बनी हुई थी, जिनको जिला प्रशासन की मदद से तोड-फोड़ की कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र कलायत के अधीन गांव कलायत में पनप रहे एक ढ़ाबा व एक अवैध कालोनी पर कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार संजय चौधरी बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए दो जे.सी.बी. मशीन सहित घटना स्थल पर पहुंचा और निर्माणाधीन एक ढाबा व एक कालोनी को हटाने की कार्रवाई की। कार्यालय के संज्ञान में गांव कलायत में नरवाना-कलायत-कैथल रोड़ पर अवैध ढाबा व कालोनी बनाई जा रही है जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को पी.एस.आर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।

अवैध कलौनी में प्लॉट व ढाबा के लिए जमीन आदि खरीदता है तो कानूनी कार्यवाही

इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आह्वान किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कालोनी में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/ अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही जिले के सभी तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों से भी अनुरोध किया कि वे रजिस्ट्री करने से पूर्व सरकार द्वारा जारी हिदायतो का पालन करें ताकि अवैध कलोनाईजेशन को रोका जा सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कलौनी में कोई प्लॉट व ढाबा के लिए जमीन आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रूपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। जिला नगर योजनाकार, कैथल द्वारा सभी प्रोपर्टी डीलरों व भू मालिकों को चेताया गया कि विभाग द्वारा भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरन्तर अमल में लायी जायेगी और अपील की गई की वे सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिग स्कीम, अफोर्डेबल गप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5.0 एकड भूमि पर लाईसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करें व शहर वासियों को सस्ता मकान/निवास उपलब्ध करवाए।

ये भी पढ़ें : शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल ने जिला बार एसोसिएशन को दिए 11 लाख रुपये

ये भी पढ़ें : जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के लिए आवेदन आमंत्रित

ये भी पढ़ें : देशबंधु गुप्ता कॉलेज में विश्व ओजोन दिवस पर पौधारोपण

ये भी पढ़ें : एसडीएम वीरेंद्र ढुल ने किया मिड डे मील चेक

 Connect With Us: Twitter Facebook