Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार अब शहरवासियों को एक और तोहफा देने की तैयारी में है। शहरी निकाय विभाग ने अब निकायों की पुरानी सीमा की छोटी बड़ी सभी तरह की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मुख्यमंत्री नायय सैनी ने शहरी निकाष मंत्री सुभाष सुधा के प्रस्तावों पर फाइनल मोहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से अब निकायों की पुरानी सीमा में एनडीसी का सरलीकरण हो गया है। इस सीमा में आने वाली प्रॉपर्टी की एनडीसी मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई भी व्यक्ति एनडीसी लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। अगले सप्ताह तक तहसीलदारों के कम्प्यूटर में पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निकाय विभाग के अफसरों की टीम काम में जुटी हुई है। अब शहरों में सिर्फ 7ए के तहत आने वाली निकायों की पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कालोनियों में ही एनडीसी का झंझट रहेगा। शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है जिसकी रजिस्ट्री करवाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल हैं। ल हैं। इससे पहले एचएसवीपी सैक्टर के साथ लगती एरिया और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो गई है। पुराने शहर में डिवैल्पमैंट चार्ज माफ किया जा चुका और पुराने हाऊस टैक्स में 15 फीसदी की माफी की गई है। शहरी निकाय विभाग के पास प्रदेश के विभिन्न शहरों से करीब 2500 कॉलोनियों को नियमित कालोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा आया है। अभी तक 741 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित कर लिया गया है। अन्य कॉलोनियों के लिए विभागीय प्रक्रिया को गति के साथ पूरा करने निर्देश दिए।
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