आज समाज डिजिटल, Chandigarh News : पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को विशेष भोजन दिए जाने की व्यवस्था लगभग हो गई है। पटियाला जेल में उन्हें मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर सात तरह का आहार दिया जाएगा।
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ये है मेडिकल बोर्ड की सिफारिश
यदि मेडिकल बोर्ड की सिफारिश और जेल की नियमावली की बात करें तो डाक्टरों की राय पर कैदी को भोजन मुहैया कराना जेल प्रशासन का दायित्व है। इसका खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी जेल प्रशासन की ही रहेगी। यदि बात करें नियमावली की तो जेल की दिनचर्या सूर्योदय और सूर्यास्त से कंट्रोल होती है. जेल अधिकारी सूर्यास्त के बाद कैदियों को भोजन नहीं दे सकते, सिवाय उन मामलों के जहां कैदी को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण विशेष छूट मिली हो. कैदियों को अपना खाना अपने बर्तनों में रखने की अनुमति होती है. वे सूर्यास्त के बाद भी अपनी पसंद के समय पर भोजन ले सकते हैं.
1960 में लिखी गई थी जेल नियमावली
1960 में लिखी गई पंजाब जेल नियमावली के अध्याय 32 की धारा 811 के मुताबिक, जेल में तीन तरह के भोजन के बारे में बताया गया है. सुबह के भोजन में ह्यआधा पाव रोटी, आधा टुकड़ा मक्खन और एक कटोरी दालह्ण शामिल है. दोपहर का भोजन पका और उबले अनाज से बना होता है और शाम के खाने में एक कटोरी सब्जी के साथ रोटी भी शामिल होती है. चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर सुबह और दोपहर के भोजन को आपस में बदला जा सकता है.
ये होगा नवजोत सिद्धू का मैन्यू
नियमावली के अध्याय 32 की धारा 814 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी एक कैदी को उसके स्वास्थ्य को देखते हुए आहार की अनुमति दे सकता है. पटियाला में राजेंद्रा अस्पताल की ओर से स्थापित एक मेडिकल बोर्ड ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भोजन में 7 आहार निर्धारित दिए हैं. इसमें कई तरह के जूस और एक दिन में केवल मिश्रित अनाज की रोटी शामिल है. बुड़ैल जेल के एक अधिकारी का कहना है कि कैदियों को दिन में तीन बार सुबह, दोपहर और शाम को भोजन दिया जाता है।
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