रोहतक कोर्ट ने सुनाया फैसला, आठ साल चला केस
Rohtak News (आज समाज) रोहतक: करीब आठ साल पहले प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर गाय बांधने के केस में रोहतक की कोर्ट ने नवीन जयहिंद को बरी कर दिया है। इस केस में नवीन जयहिंद के साथी को भी कोर्ट ने बरी करने का आदेश सुनाया है। गौरतलब है कि 2016 में नवीन जयहिंद ने गाय माता की दुर्दशा के खिलाफ खूंटा गाड़ अभियान चलाते हुए भाजपा विधायकों व मंत्रियों के आवासों पर खूंटा गाड गाय बांधी थी।
नवीन जयहिंद ने अपने साथियों के साथ आंदोलन के तहत उस समय के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर खूंटा गाड़कर गाय बांध दी थी। तभी से कोर्ट में केस चल रहा था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें दो अभियुक्त बनाए गए थे, एक कृष्ण राठी और दूसरा नवीन जयहिंद।
गोमाता के उठाए जाएं उचित कदम
कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि मंगलवार को रोहतक कोर्ट में खूंटा गाड़ अभियान के दौरान दर्ज केस में फैसला आया है। उसमें दोनों को बरी कर दिया गया है। आज गोशाला में जाकर गोमाता का धन्यवाद किया जाएगा। साथ ही जयहिंद ने कहा कि अगर गोमाता के लिए फिर से खूंटा गाड़ना पड़ा तो वे फिर भी खूंटा गाड़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से अपील है कि गोमाता सड़कों पर धक्के खाती ना घूमे और पॉलीथिन ना खाए, ना ही एक्सीडेंट हो। इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं।