‘मोदी सरनेम’ को लेकर टिप्पणी के मामले में राहुल को 2 साल की सजा, मिली जमानत

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Surat Court Convicts Rahul Gandhi Rahul
मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी दोषी करार

आज समाज डिजिटल, अहमदाबाद, (Surat Court Convicts Rahul Gandhi): मोदी सरनेम (उपनाम) को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में गुजरात स्थित सूरत की अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी। कोर्ट ने थोड़ी देर पहले फैसला सुनाया। मामला 2019 का है। हालांकि, मामले में कोर्ट से राहुल को जमानत भी मिल गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे राहुल

राहुल गांधी सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। राहुल अब तक मामले में सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए थे। अक्तूबर 2021 में उन्होनें अदालत में खुद को निर्दोष बताया था। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।

  • चार साल से चल रहा मामला
  • बीजेपी विधायक ने की शिकायत 
  • समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया

आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज

मोदी उपनाम पर टिप्पणी के लिए राहुल पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। सजा का ऐलान आज होने के मद्देनजर राहुल सुबह ही सूरत रवाना हो गए थे। राहुल के वकील किरीट पानवाला ने सुबह बताया था कि फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। राहुल के आगमन को देखते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूरत में मौजूद थे।

रैली में की थी यह टिप्पणी

राहुल ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर बीजेपी विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद आज लिए सुनवाई की तारीख तय की थी।

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