Supreme Court On Chit Fund: वापस होगा सहारा चिट फंड योजनाओं में फंसा निवेशकों का पैसा

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Supreme Court On Chit Fund
वापस होगा सहारा चिट फंड योजनाओं में फंसा निवेशकों का पैसा

आज समाज डिजिटल, Supreme Court On Chit Fund: सहारा की चिट फंड योजनाओं में फंसे पैसे के मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी-सहारा फंड से 5 हजार करोड़ रुपए उनके के लिए जारी करने की केंद्र सरकार को इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जाए। पीठ ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।

  • कुल 24000 करोड़ रुपए के फंड जमा
  • 5000 करोड़ के आवंटन की अनुमति

2012 में बनाया फंड, केंद्र ने दायर की थी याचिका

बता दें कि निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की याचिका स्वीकार होने के बाद सरकार अब 24000 करोड़ के कुल फंड में से निवेशकों को 5000 करोड़ का आवंटन कर सकेगी। इस रकम में से 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट नामक एक फंड से 5,000 करोड़ रुपए की राशि लेने की मांग की थी, जो अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत द्वारा दो सहारा फर्मों – सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को निर्देशित करने के बाद बनाई गई थी।

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