कल 1 नवम्बर से हो रहे ये बड़े बदलाव, पछताने से पहले जान लीजिए

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New Rules From 1st November

आज समाज डिजिटल, New Rules From 1st November : कल 1 नवम्बर से नये महीने की शुरूआत हो रही है और नये महीने का मतलब फिर से ऐसे कुछ नियमों का बदलाव, जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी होता है। इन बदलावों का सीधार असर आपकी जेब पर असर (Financial Changes From 1st Nov) पड़ेगा। साथ ही आपकी जीवनशैली भी प्रभावित होगी। कल 1 नवंबर से गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होंगे, वहीं बीमा क्लेम से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। इसक साथ ही रेलवे की समय सारणी में भी बदलाव होगा। 

आइए संक्षेप में जानते हैं 1 नवम्बर से होने वाले बदलावों के बारे में-

रसोई गैस की कीमतें

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में (LPG Cylinder Price) बदलाव होता है। चाहे 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर हो या 19 किलो वाला कमर्शियल, दोनों सिलेंडर की कीमतें कल 1 नवम्बर को घट बढ़ सकती है। पिछले एक अक्तूबर को कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.5 रुपये की कटौती की थी। लेकिन इस बार गैस कंपनियां अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से घरेलू स्तर पर इन्हें महंगा कर सकती हैं।

सिलेंडर की डिलिवरी पर ओटीपी देना जरूरी (1 November 2022)

इस महीने दूसरा बदलाव भी घरेलू LPG गैस सिलेंडर से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी देना जरूरी होगा। दरअसल, गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी की जरूरत होगी। सिलेंडर की बुकिंग के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसे बताने के बाद सिस्टम से इसका मिलान होगा। इसके बाद ही सिलेंडर की डिलिवरी हो पाएगी।

बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी

बिजली सब्सिडी से जुड़ा नया नया नियम दिल्लीवासियों के लिए हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू होने वाला है। इस नियम के लागू होने के बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें बिजली पर सब्सिडी के लिए नहीं मिलेगी. इस जरूरी काम को करने के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई थी। बता दें क दिल्ली वालों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रशन कराना पड़ता है।

इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ा नियम 

इनके अलावा कल 1 नवंबर को आईआरडीए भी एक बड़े बदलाव की घोषणा कर सकता है। नवंबर महीने की पहली तारीख से बीमाकर्ताओं के लिए केवाईसी डिटेल देना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना स्वैच्छिक है, लेकिन कल से ये अनिवार्य किया जा सकता है. इसका सीधा मतलब है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम के वक्त केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए तो क्लेम रद्द किया जा सकता है. 

GST रिटर्न में कोड देना अनिवार्य

नवंबर माह में जीएसटी से जुड़े नियम में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इस नये नियम के तहहत 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में पांच अंकों का एचएसएन कोड लिखना जरूरी होगा। इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था। 5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल 2022 से 4 अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त 2022 से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया था।

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