Manish Sisodia CBI Remand: मनीष सिसोदिया का सीबीआई रिमांड छह मार्च तक बढ़ा

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Manish Sisodia CBI Remand
मनीष सिसोदिया को नहीं राहत, सीबीआई रिमांड छह मार्च तक बढ़ा

आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली
Manish Sisodia CBI Remand: दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया का रिमांड दो दिन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने शुक्रवार को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि सीबीआई की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है।

  • दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटोले में हुई है गिरफ्तारी
  • निचली अदालत में जमानत याचिका पर फैसला 10 को

सीबीआई ने 3 दिन के लिए मांगी थी कस्टडी

सीबीआई ने कोर्ट से तीन दिन के लिए सिसोदिया की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दो दिन की कस्टडी ही दी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 27 फरवरी को पांच दिन के लिए सीबीआई के रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि 4 मार्च को पूरी हुई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।

जांच में सहयोग नहीं कर रहे पूर्व डिप्टी सीएम : सीबीआई

केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि सिसोदिया से रोजा रात आठ बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं, इसके अलावा मामले के कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना करवाया जाना है। उधर, सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने उनकी रिमांड बढ़ाने का विरोध किया। दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि सीबीआई रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूलनामे का इंतजार कर रहे हैं। वह हर बार सिसोदिया की ओर से जांच में सहयोग न करने का दावा कर रिमांड नहीं ले सकते।

जज के कस्टडी में कोई परेशानी के सवाल पर यह बोले सिसोदिया

सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया से पूछा आपको कस्टडी में कोई परेशानी है। इसके जवाब में सिसोदिया ने कहा, मुझे शारीरिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी वक्त पर मिलता है, लेकिन अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि मुझे इस प्रताड़ना से बचाया जाए। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया की परेशानी पर ध्यान दिया जाए।

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