Manish Sisodia Case: ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ी,आज फिर पेशी

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Manish Sisodia Case
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ी

Manish Sisodia Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी और तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम लगातार घिरते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा था। सिसोदिया इसके साथ ही सीबीआई मामले में भी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज फिर दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी सुनवाई होगी।

रिश्वत के आरोपों से पूर्व डिप्टी सीएम का इनकार

सिसोदिया के अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जहां तक रिश्वत लेने का मामला है तो सिसोदिया व उनके परिवार के किसी सदस्य के खाते में कोई पैसा नहीं आया है। यह नीति कई विभागों के साथ उपराज्यपाल के पास और हर स्तर पर मंजूर हुई। विवेक जैन ने कहा कि न तो कोई आरोप है और न ही ऐसा साक्ष्य है कि सिसोदिया ने रुपए लिए हैं। इतना ही नहीं नीति के लागू होने के बाद सरकार को बीते दस सालों में सबसे ज्यादा राजस्व मिला।

कैबिनेट फाइल से छेड़छाड़ का आरोप

विवेक जैन ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं पेश गई कि मनी लांड्रिंग अपराध करने में विजय नायर सिसोदिया के प्रतिनिधि थे। ऐसा भी नहीं है कि सिसोदिया ने किसी को नियम छोड़ने या किसी को लाइसेंस देने के लिए बोला हो। विवेक जैन ने कहा कि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मैंने कैबिनेट फाइल से छेड़छाड़ की, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि इस तरह का नोट कैबिनेट के पास गया था। वहीं, ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा, हम कुछ नए साक्ष्य जुटा रहे हैं, जोकि हवाला आपरेटर से जुड़ा है। ऐसे में हमें जिरह पेश करने के लिए समय चाहिए।

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