धीरज चाहार, झज्जर :
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम अंकिता शर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को झज्जर व बहादुरगढ़ न्यायिक परिसर में करोना वैश्विक महामारी से बचाव करते हुए व्यवस्थापूर्ण तरीके से फिजिकल एवं वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी। सचिव अंकिता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विशेष बेंच का गठन कर अधिक से अधिक परिवादों की सुनवाई लोक अदालत में की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि 11 सितंबर को झज्जर व बहादुरगढ़ परिसर में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, मुआवजा केस से संबंधित मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण से संबंधित लंबित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुवावजा राशि से संबंधित, बाढ़ पीड़ित, बीजली, पानी बिल से संबंधित, चेक बाउंस से संबंधित मामले व राजीनामा योग्य फौजदारी के मामलों का आपसी भाईचारे से लंबित विवादों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्ण समझौता कराना, लंबा इंतजार खत्म करना, मुकदमे की हमेशा के लिए समाप्ति करना, द्वेष भावना खत्म करना, समान न्याय सहित अन्य पहलू शामिल हैं। उन्होंने परिवादी से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित मामलों के निपटान करवाएं।