इशिका ठाकुर,करनाल :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन चंद्र शेखर के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर कौर ने बताया कि आगामी 12 नवम्बर 2022 को सत्र संभाग करनाल, इंद्री एवं असंध में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दुर्घटना के दावों, चेक बाउंस, बैंक वसूली, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित दीवानी विवाद और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित मामलों सहित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामलों को भी लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी माध्यमों से किया जाएगा जिसमें व्हाट्स ऐप वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग और यहां तक कि कोर्ट परिसर में भौतिक उपस्थिति भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाद होने पर वह अपना मामला राष्ट्र्रीय लोक अदालत के समक्ष सुलझा सकता है।
सेवा समितियों और टोल फ्री नम्बर 0184-2266138
सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटारे के प्रभावशाली तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच, के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र को बढ़ावा देना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष विवाद है, तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अपना मामला सुलझा सकता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य सभी के लिए न्याय तक पहुंच के आदर्श को बढ़ावा देना, खर्च और देरी से बचना है। लोक अदालत प्रणाली सस्ता, सरल, त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना चाहती है। अपने लंबित मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए अधिक जानकारी और सहायता के लिए वे अपने मामले को लोक अदालत के संदर्भ के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनुमंडल विधिक सेवा समितियों और टोल फ्री नम्बर 0184-2266138 पर संपर्क कर सकते हैं।