राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सेशन डिवीजन पानीपत में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है।

 

 

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को

सत्र न्यायालय पानीपत में 6 बेंच और समालखा में 1 बेंच बनाया

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि केसों के निपटान के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में 6 बेंच और समालखा में 1 बेंच बनाया गया है। अमित शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-एवं-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत ने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल है और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं।

लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक

उन्होंने लोगो से आह्वान किया है की वे ज्यादा से ज्यादा अपने मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते है, क्योंकि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालत में निपटान से न किसी की हार और न किसी की जीत होती और लोक अदालतों में विवादों का सौहार्द पूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थाई और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती है।