मनोज वर्मा, कैथल:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायधीष नरेश कत्याल ने आज हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्धारा भेजी गई टैऊवलर वैन द्वारा राजकीय कन्या वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल में जाकर कानूनी जागरूकता के बारे में जागरूक किया। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता दवेन्द्र सिंह राणा ने स्कूल की छात्राओं को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और मुफ्त कानूनी सहायता योजना के बारे में जागरूक किया।
60 वर्ष से अधिक है तो वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा
उन्होंने बताया कि यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो आपको वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत कई रखरखाव न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैें जो किसी बच्चे या उत्तराधिकारी को संपति उपहार में देना या हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो डीड में शर्त डालने पर विचार कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे को उपहार देने या हस्तांतरण के बाद आपको बुनियादी सुविधाएं या भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करना होगा। इस डीड का मसौदा तैयार करने या उसकी समीक्षा करने के लिए एक कानूनी सलाहकार को नियुक्त करें।
यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने 2007 के बाद किसी बच्चे को संपत्ति उपहार में दी है या हस्तांतरित की है और ऐसा बच्चा आपको बुनियादी सुविधाएं या भौतिक आवश्यकताएं प्रदान नहीं कर रहा है, तो आप उपहार को अमान्य घोषित करने के लिए रख रखाव न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। यदि उपहार डीड में ऐसे लिखा हो कि बच्चे या उत्तराधिकारी को आपका ख्याल रखना होगा। यदि आप अपने साथ रहने वाले किसी बच्चे या रिश्तेदार के हाथों उत्पीडन से पीडि़त है, तो आप ऐसे बच्चे रिश्तेदार को अपने घर से बेदखल करने के लिए भरण-पोषण न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। दानिष गुप्ता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल ने बताया कि 13 अगस्त 2022 को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस/विवाद का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो, वह संबंधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल में सम्पर्क कर सकता है।
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