National Lok Adalat : नारनौल व महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित

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लोक अदालत में केसों का निपटारा करते न्यायाधीश।
लोक अदालत में केसों का निपटारा करते न्यायाधीश।
  • लोक अदालत में 4466 केसों का किया फैसला

Aaj Samaj (आज समाज), National Lok Adalat, नीरज कौशिक, नारनौल :
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज न्यायिक परिसर नारनौल व महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत का आयोजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने बताया कि इस लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अमित सिहाग व सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भुवनेश सैनी नारनौल व सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सोहनलाल मलिक महेंद्रगढ़ की बैंचों द्वारा केसों का निपटारा किया गया।

इस मौके पर वाहन दुर्घटना मुआवजा केस, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से सम्बन्धित मामले, दीवानी मामले जैसे की किराया, बैक ऋण, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण, चैक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली, पानी, बीमा, टेलीफोन व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को रखा गया। लोक अदालत में कुल 6571 केस निपटारे के लिए रखे गए जिनमें से 4466 केसों का फैसला किया गया। इसमें से 31 मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले जिनमें कुल 4 करोड़ 9 लाख 56 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया।

इस लोक अदालत में बिजली, पानी, बैंक ऋण, बीमा, टेलीफोन आदि के 622 मामलों का निपटारा 15375049/- रुपए में किया गया ।

इस अवसर पर आरपीएस स्कूल, नारनौल में बनाए गए कानूनी साक्षरता क्लब के छात्रों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में भ्रमण किया गया जिसमें बच्चों ने लोक अदालत कि प्रक्रिया व न्यायिक प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ साथ छात्रों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों जैस मुफ्त कानूनी सहायता, समझौता केंद्र, स्थायी लोक अदालत के साथ-साथ विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कि हेल्पलाइन 15100 चलाई हुई है जिस पर भी आमजन किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी ले सकते हैं।

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